चुनाव अधिकारियों के पास चुनाव की घोषणा से पहले तलाशी और जब्ती करने का अधिकार नहीं है: कर्नाटक हाईकोर्ट
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- April 12, 2023
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि चुनावों की घोषणा के पूर्व चुनाव अधिकारी द्वारा तलाशी लेना या सामग्रियों को ज़ब्त करना ग़ैर क़ानूनी है।
जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की पीठ ने यह आदेश एक मेंडामस याचिका के तहत दायर एक अपील की सुनवाई के दौरान दिया है।
इस मामले में अपीलकर्ता इश्तियाक ने कोर्ट से आवेदन किया था कि उसके 350 बोरी चावल को चुनाव अधिकारी ने पकड़ लिया था।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा पूर्व चुनाव अधिकारी द्वारा सामग्री को पकड़ना ग़ैर क़ानूनी है।
अपीलकर्ता का दावा था कि वह सोशल वर्कर है औऱ पिछले 15 वर्षों से तेवहारों के अवसर पर सभी सम्प्रदायों के बीच दान स्वरुप खाद सामग्रियों औऱ कपड़ों का वितरण करता रहा है।
याचिका के माध्यम से अपीलकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि 19 मार्च को उसकी चावल से लदी 350 बोरियों को चुनाव अधिकारी ने पकड़ लिया था। अपीलकर्ता पर आरोप था कि चावल का वितरण वह चुनावी लाभ के लिए कर रहा था।
कोर्ट ने माना कि कर्नाटक में चुनावों की घोषणा 29 मार्च को हुई थी औऱ अपीलकर्ता की सामग्री को 19 मार्च को पकड़ा गया था इस आरोप के साथ कि वह आगामी चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में जनता के बीच इस का वितरण करना चाहता है।
कोर्ट ने माना कि चुनाव की घोषणा पूर्व चुनाव अधिकारी द्वारा तलाशी या सामग्री को पकड़ना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
आदेश यहाँ पढ़ें :-